छ.ग.मुख्यमंत्री युवा-स्वरोजगार योजना 2020-21 में करें आवेदन और पाएं 25 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता CG Mukhymantri Swarojgar Yojna Appliction Form 2020-21



छ.ग.मुख्यमंत्री युवा-स्वरोजगार योजना 2020-21 में करें आवेदन और पाएं 25 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता CG Mukhymantri Swarojgar Yojna Appliction Form 2020-21 जानिए आवेदन करने सहित सम्पूर्ण विवरण यहाँ। 


Mukhymantri Yuva Swarojgar Yojna Chhattisgarh Online Application 2020-21- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो स्वयं के व्यवसाय स्थापित करना चाहते है। अतः ऐसे इच्छुक युवा जो स्वयं का व्यवसाय करना चाहते है वे नियमानुसार विभाग को आवेदन कर अधिकतम 25 लाख रूपये तक ऋण प्राप्त कर सकते है। आवेदक अपने जिला के जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। 


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना छत्तीसगढ़- इस स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को उनकी अपनी आजीविका उपलब्ध कराना और लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसी भी सेवा कारोबार के लिए 10 लाख रूपये,लघु व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपये तथा अपने उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के लाभार्थियों को 10 से 25 प्रतिशत तक ऋण में छूट भी दिया जाता है। उक्त योजना के तहत सरकार मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहती है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर योग्य उम्मीदवार को ऋण उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके अथवा नया व्यवसाय शुरू कर सके। 


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु निर्धारित अर्हता/पात्रता- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन कर ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी के पास नीचे दिए बिंदुवार सभी योग्यता होना अनिवार्य है। 

1. अभ्यर्थी कम से कम मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं उत्तीर्ण हो। 

2. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की निर्धारित आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष हो। अनु.जाती, जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला,निःशक्तजन,उद्यमी एवं नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य तथा सेवानिवृत सैनिक को आयु में 5 वर्ष की छूट की प्राप्तता होगी। 

3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

4. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो। 

5. आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक ,वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो। 

आवेदन प्रक्रिया/मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार आवेदन पत्र 2020-21- उक्त योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 -21 हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से लिया जा सकता है। आवेदन लेने के पश्चात सम्पूर्ण जानकारी को भरकर समस्त दस्तावेज का फोटो कॉपी संलग्न कर पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त बैंक में जमा करना होगा। समस्त दस्तावेज का बैंक सत्यापन कर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को ऋण प्रदान करेंगे। 


अंबिकापुर में स्वरोजगार योजना 2020-21 हेतु आवेदन आमंत्रित - जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अंबिकापुर ने बताया की शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियां जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते है। उनके लिए मुख्यमंत्री युवा - स्वरोजगार योजना 2020-21 के अंतर्गत जिलाव्यापार एवं उद्योग केंद्र सरगुजा अंबिकापुर में आवेदन आमंत्रित है। उक्त योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी हेतु नोडल अधिकारी प्रबंधक श्री एलपी गुप्ता मोबाइल नंबर- 7999876208 या ईमेल करें- sarguja.cg@gov.in पर भी जानकारी ले सकते है। 

धमतरी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020-21 हेतु आवेदन आमंत्रित- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार केंद्र में उक्त योजना के अंतर्गत व्यापार हेतु ऋण लेने के इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं उद्योग केंद्र धमतरी से आवेदन प्राप्त कर। जिला कलेक्टोरेट प्रथम तल कक्ष क्रमांक 66 में अपना आवेदन जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07722-232966 पर संपर्क कर सकते है। 

महत्वपूर्ण नोट- अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले सही एवं सटीक जानकारी के लिए जिला कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र से अवश्य संपर्क करें। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश ही सर्वमान्य होगा। आवेदन करने से पहले अच्छे से जाँच परख अवश्य करे। 

टीप- यदि सरकारी नौकरी  की तलाश में है तो नीचे दिए नौकरी को अवश्य देखें। 



निवेदन - उक्त जानकारी को अधिक से लोगो तक पहुँचाने में मदद करे। अधिक से अधिक व्हाट्सग्रूप में अवश्य भेजें। 

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